सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत से अधिक न करे। सर्वोच्च अदालत ने राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर 19 नवंबर को विस्तृत सुनवाई करने पर सहमति जताई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव 2022 से पहले की स्थिति के अनुसार कराए जा सकते हैं। जेके बंठिया आयोग की रिपोर्ट में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत कोटा की सिफारिश की गई है।

No Comments: