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Delhi Blast Case: अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक को राहत नहीं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जावेद सिद्दीकी, जिन्हें अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है।
हाल ही में दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियों ने कुछ आरोपों के चलते जावेद को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जावेद सिद्दीकी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि अब उन्हें जेल में रहना होगा और इस दौरान जांच एजेंसी पूछताछ करेगी।
जावेद अहमद सिद्दीकी, अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष है, जो फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर चलाता है। फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी का संबंध नौ कंपनियों से है, जिसका मैनेजिंग ट्रस्टी जावेद अहमद सिद्दीकी है। सिद्दीकी इन नौ कंपनियों का डायरेक्टर है, जो कि इनवेस्टमेंट, शिक्षा, सॉफ्टवेयर, ऊर्जा, निर्यात और कंसल्टेंसी से जुड़ा है।
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