दिल्ली में हुए एक ब्लास्ट से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी राहत मिली है। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मामले के आरोपी आमिर रशीद अली की हिरासत अवधि को सात दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। यह फैसला तब आया जब आरोपी को उसकी 10 दिन की एनआईए हिरासत अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया।
आमिर रशीद अली को 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने अदालत से उसे पूछताछ के लिए हिरासत में देने की मांग की थी। अदालत ने पहले उसे 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा था, ताकि एजेंसी उससे ब्लास्ट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों और संभावित अन्य साजिशकर्ताओं के बारे में जानकारी हासिल कर सके।

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