Delhi Blast Case: कोर्ट की निगरानी में कमेटी के गठन की मांग वाली याचिका खारिज, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने धमाका मामले में अदालत की निगरानी वाली समिति के गठन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में सुनवाई हर दिन चलाने और मासिक प्रगति रिपोर्ट एक न्यायिक निकाय को सौंपने की भी मांग की गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को लाल किला विस्फोट मामले के परीक्षण के हर चरण की निगरानी के लिए अदालत-पर्यवेक्षित समिति के गठन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में सुनवाई को दिन-प्रतिदिन चलाने और मासिक प्रगति रिपोर्ट एक न्यायिक निकाय को सौंपने की भी मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायाधीश तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिका को अपरिपक्व पाया, यह देखते हुए कि परीक्षण अभी शुरू ही नहीं हुआ है। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि जब कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई है तो ऐसी निगरानी का आदेश नहीं दिया जा सकता।
No Comments: