दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, वह अभी सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा।
सीबीआई मामले में भी इसी तरह की एक अर्जी पर 22 दिसंबर को सुनवाई होगी।स्पेशल जज संजय जिंदल ने सेक्शन 436A सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिहा करने का आदेश दिया।

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