सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग (ईसी) को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल में जिन मतदाताओं के नाम ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ (तार्किक विसंगति) की सूची में हैं, उनकी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए। अदालत ने कहा कि यह सूची ग्राम पंचायत भवनों, तालुका स्तर के ब्लॉक कार्यालयों और वार्ड कार्यालयों में लगाई जाए, ताकि आम लोग इसे आसानी से देख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल में करीब 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम इस ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ सूची में दर्ज हैं।

No Comments: