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Delhi: हाईकोर्ट में याचिका लगाकर रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, कोर्ट पहुंचते ही डबल की वसूली की रकम; जानें

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाकर रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। कोर्ट ने कहा कि हर शिकायत की अलग प्राथमिकी और जांच की जानी चाहिए। पुलिस को पेशेवर तरीके से काम करना चाहिए।

हाईकोर्ट में याचिका लगाकर रंगदारी मांगने वाले एक आरोपी को तिगड़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी ऐसी कई शिकायतों का खुलासा हुआ।मामला अदालत के संज्ञान में आने पर एडिशनल सेशन जज रविंद्र कुमार पांडेय ने जिला पुलिस उपायुक्त से आरोपी के खिलाफ दाखिल अन्य शिकायतों पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

शिकायतकर्ता प्राॅपर्टी डीलर ने ओम प्रकाश नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ एक करोड़ रुपये की रंगदारी और फ्लैट मांगने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि आरोपी ने मांग न माने जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन भी दाखिल की और न्यायिक प्रक्रिया को आधार बनाकर रंगदारी की रकम बढ़ा दी। प्राॅपर्टी डीलर संजय ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसकी एक साइट पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस दौरान आरोपी ओम प्रकाश ने उससे 1 करोड़ रुपये, एक फ्लैट और निर्माणाधीन प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी की मांग की। धमकी दी कि यदि मांग पूरी नहीं की गई, तो वह उसकी इमारत के खिलाफ नागरिक निकायों में शिकायत करेगा और दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर इमारत तुड़वा देगा।

अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी और थाना प्रभारी को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ अन्य शिकायतों की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों ने आरोपी की आवाज के नमूने इत्यादि की जांच के लिए आवेदन किया है।

प्रॉपर्टी के खिलाफ एमसीडी, थाने और अन्य एजेंसियों में दी शिकायत: संजय के अनुसार, ओम प्रकाश ने उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ एमसीडी, स्थानीय थाने और अन्य एजेंसियों में शिकायतें दीं। आरोपी ने 9 सितंबर 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच में हुई।

इसके बाद ओम प्रकाश ने कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर संजय से संपर्क किया और 20 लाख मांगे। 16 अक्तूबर 2024 को ओम प्रकाश ने अपने वकील रिंकू यादव के माध्यम से याचिका वापस ले ली। बाद में उसने उसी याचिका को बहाल करने के लिए आवेदन दायर किया और अधिक पैसों की मांग की। अदालत ने पुलिस से सभी शिकायतों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आज होगी सुनवाई
अदालत ने पुलिस द्वारा अलग-अलग शिकायतों के पीड़ितों को भी इस केस में शामिल करने पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि हर शिकायत की अलग प्राथमिकी और जांच की जानी चाहिए। पुलिस को पेशेवर तरीके से काम करना चाहिए। अदालत ने जिला पुलिस उपायुक्त को अगली तारीख पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई 29 मार्च के लिए तय की है।

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