दिल्ली सरकार ने आगामी बकरीद के मौके पर राजधानी में अवैध पशु कुर्बानी पर सख्त रुख अपनाते हुए एक कड़ी एडवाइजरी जारी की है। विकास मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से जारी इस एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है और इसके उल्लंघन पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गाय की कुर्बानी पर भी दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत पूरी तरह प्रतिबंध है। इस एडवाइजरी की कॉपी जिलाधिकारियों, डीसीपी, एमसीडी आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है, जिन्हें बकरीद के दौरान इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित प्रशासन को दें और त्योहार को शांतिपूर्ण व कानूनी रूप से मनाएं।
बकरीद पर सार्वजनिक तौर पर पशु कुर्बानी पर रोक की मांग
नई दिल्ली। बकरीद (ईद-उल-अजहा) के मौके पर बकरों और अन्य पशुओं की सार्वजनिक कुर्बानी देने पर रोक लगाने की मांग उठी है। इस आशय का पत्र प्रदेश भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा के उपाध्यक्ष आनंद त्रिवेदी ने पुलिस आयुक्त को लिखा है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर सड़कों, गलियों और खुले स्थानों पर बकरे, ऊंट और भैंसों की कुर्बानी दी जाती है, जिससे नालियों में खून बहता है। इससे न केवल गंदगी और दुर्गंध फैलती है, बल्कि बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।
उन्होंने गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की भी मांग की। वहीं, दूसरी ओर एमसीडी ने अधिकृत स्थान गाजीपुर स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी देने की अपील की है। कहा कि इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि एनजीटी के निर्देश का भी पालन होगा। एनजीटी ने यमुना नदी या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खून बहाने से रोकने के लिए सख्त नियम तय किए हैं।
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