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Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में सेंध के आरोपी नीलम-महेश को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत

हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए साफ कहा है कि दोनों आरोपियों को मीडिया को साक्षात्कार नहीं दे सकते और न ही घटना से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट डाल सकते हैं।

संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर राहत प्रदान की। बता दें कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले निचली अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद आरोपियों ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देने से पहले कुछ शर्तें भी रखी हैं। न्यायाधीश ने उन्हें मीडिया को साक्षात्कार न देने और घटना से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट न करने का भी निर्देश दिया।

क्या था पूरा मामला
मामला 2023 का है, जिस दिन संसद पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी भी थी। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सागर शर्मा और मनोरंजन डी दर्शक दीर्घा से नीचे सदन में कूद गए थे। उन्होंने जूते से स्मोक कैन निकालकर पीली गैस छोड़ी और नारेबाजी की। लगभग उसी समय, दो अन्य आरोपियों अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने संसद परिसर के बाहर रंगनी गैस छोड़ी और नारेबाजी की। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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