TMC सांसद महुआ को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: लोकपाल का आदेश रद्द, सीबीआई को मिली थी आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति
हाईकोर्ट ने पैसे के बदले प्रश्न पूछने के मामले में आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी देने के लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। फैसला अपने पक्ष में आने से महुआ ने राहत की सांस ली।
पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सीबीआई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामले में आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दी गई थी।
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