Delhi Riot Case: आगजनी और दंगे के आरोपी फैजान बरी…दंगाई भीड़ का था हिस्सा; अदालत ने बताई ये बड़ी वजह
Delhi Riot Case: दिल्ली दंगों से जुड़े आगजनी और दंगा मामले में अदालत ने आरोपी फैजान को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की गवाही में गंभीर विरोधाभास है। इस मामले में फैजान के दो सह-आरोपियों को फरवरी 2025 में ही बरी कर दिया गया था।
राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों (Delhi Riot Case) के दौरान दंगे और आगजनी के आरोपी फैजान को बरी कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर असंगतियों का हवाला देते हुए कहा कि एकमात्र पहचान करने वाले गवाह की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह आरोपी फैजान उर्फ आर्यन के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे। फैजान पर 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान ब्रिजपुरी रोड स्थित अरुण मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आग लगाने का आरोप था। अदालत ने उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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