Delhi News: पति से परेशान पत्नी ने छोड़ा घर, युवक ने कोर्ट से लगाई गुहार, जानें क्यों याचिका हुई खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने पत्नी के लापता होने का दावा किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पत्नी ने बताया कि वह पति के शराब पीने और उत्पीड़न से तंग आकर स्वेच्छा से मुंबई चली गई। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और मनोज जैन की बेंच ने याचिका अस्वीकार कर दी।
हाईकोर्ट ने पति की हैबियस कार्प्स (बंदी प्रत्यक्षीकरण) की याचिका खारिज कर दी। उसने पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान पत्नी खुद वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुई और बताया कि वह स्वेच्छा से पति का साथ छोड़कर मुंबई रहने आ गई है।
पत्नी ने कहा कि उसका पति शराब पीता है और उसका उत्पीड़न करता है इसीलिए उन्होंने घर छोड़ा है। उसके बाद न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।
याचिका में पति ने बताया कि उनकी शादी 12 अगस्त 2019 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के गांव वालमारा में हुई थी।
दंपती के दो बेटे हैं। 26 अगस्त 2025 को गीता देवी के भाई ने उन्हें और उनके छोटे बेटे को दिल्ली के आनंद विहार आईएसबीटी से राम नगर (उत्तराखंड) जाने वाली बस में चढ़ाया, लेकिन वे घर नहीं पहुंचीं। खोजबीन के बाद भी उनका सुराग नहीं मिला।
27 अगस्त को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। राज्य की ओर से पेश स्टैंडिंग काउंसलर संजय लाओ ने कोर्ट को सूचित किया कि पुलिस ने लापता पत्नी से संपर्क किया तो पता चला वह मुंबई में रह रही है।
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