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Delhi Riots Case: दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को 14 दिन की राहत, सगी बहन की शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपी उमर खालिद को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। आरोपी ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दी थी।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश समीर बाजपाई ने कहा कि खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रहेगा।

कोर्ट ने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शादी याचिकाकर्ता की सगी बहन की है, याचिका मंजूर की जाती है और याचिकाकर्ता को 16 से 29 दिसंबर तक 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम के दो जमानतदारों के साथ कुछ शर्तों पर अंतरिम जमानत दी जाती है।

दरअसल, दो साल पहले उन्हें अपनी दूसरी बहन की शादी के लिए भी अंतरिम जमानत मिली थी। उमर खालिद पर नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत चार्जशीट दायर की गई है। उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। साथ ही, दिल्ली हाईकोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी पिछली जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

इस मामले में शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, शिफा उर रहमान, अब्दुल खालिद सैफी, मीरान हैदर, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और अन्य भी आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार आरोपियों का ट्रायल अगले दो साल में समाप्त होने की संभावना है। पुलिस ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच और ट्रायल का समय आवश्यक है।

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