पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला से जेल में बंद सांसद शेख अब्दुल राशिद (इंजीनियर राशिद) को 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए हिरासत में संसद जाने की अनुमति दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने शनिवार को जारी 4 सितंबर के आदेश के अनुसार, राशिद को यात्रा व्यय के लिए तत्काल कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
हालांकि, उन्हें बाद में होने वाले खर्च को वहन करने का वचन देना होगा, जो मौजूदा समय में उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश के लिए आरक्षित अपीलों के परिणाम के अधीन होगा। इससे पहले इंजीनियर राशिद ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमति के लिए पटियाला हाउस की विशेष एनआईए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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