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Delhi BMW Case: आरोपी गगनप्रीत कौर को मिली जमानत, एक लाख का मुचलका… साथ ही रखी ये शर्त

दिल्ली के धौला कुआं में बीते दिनों बीएमडब्ल्यू कार हादसे की आरोपी महिला गगनप्रीत कौर को कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने एक लाख रुपये का बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया है साथ ही कुछ शर्तों पर जमानत दी है।

बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत दे दी है। कोर्ट ने आरोपी महिला को एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि दो जमानतियों पर जमानत के लिए कहा है। गगनप्रीत कौर को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है।

बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के धौला कुआं इलाके में एक बीएमडब्ल्यू कार से बाइक सवार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी। वहीं इस हादसे में उनकी पत्ती गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हादसे में कार सवार दंपती भी घायल हुए हैं।

हादसे के वक्त कार में महिला समेत थे चार लोग
38 साल की गगनप्रीत ने बताया था कि वह अपने पति परीक्षित मक्कड़, दो बच्चों के साथ गुरुग्राम में रहती हैं। घटना के समय वह अपने पति, दो बच्चों 6 साल की बेटी, 4 साल का बेटा और नौकरानी के साथ अपने घर जा रही थी। इसी बीच पोर्टर वैन चालक गुलफाम ने अपनी वैन रोक दी। उसने बताया कि लोगों ने मृतक और उसकी पत्नी को गाड़ी में बिठाया। बाद में आगे की सीट पर वह बैठ गई और उसे आजादपुर के अस्पताल चलने के लिए कहा।

दिल्ली कैंट के धौलाकुआं इलाके में एक बीएमडब्ल्यू कार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कार्यरत उप सचिव नवजोत सिंह को कुचल दिया था। हादसे में उनकी पत्नी भी घायल हो गई थी। दोनों बाइक पर सवार थे। कार को एक महिला चला रही थी। सेंट्रल वर्ज से टकराने बाद कार अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गई और बाइक एक बस से टकरा गई। हादसे के बाद महिला ने अपने पति के साथ घायल नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को कैब से लेकर जीटीबी नगर स्थित एक अस्पताल में इलाज के लिए ले गई थी। जहां नवजोत सिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती किया गया।

वित्त मंत्रालय में कार्यरत उप सचिव नवजोत सिंह की बाइक में टक्कर मारने के मामले में बीएमडब्ल्यू कार चालक गगनप्रीत कौर को पुलिस ने कुछ ही दिन नें गिरफ्तार कर लिया था। हादसे में नवजोत सिंह की जान चली गई जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर थी। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया था कि संदीप कौर के बयान पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 गैर-इरादतन हत्या, धारा 125 बी सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाना, धारा 281 जीवन को खतरे में डालना और धारा 238 ए सबूतों को नष्ट और छुपाने के तहत मामला दर्ज किया था।

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