सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों के रद्द होने से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्रा से कहा कि वह इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट याचिकाकर्ता की शिकायतों पर सुनवाई करे। साथ ही कोर्ट ने नरेंद्र मिश्रा को यह छूट दी कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वे दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।

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