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Defamation Case: सत्येंद्र जैन ने वापस लिया मानहानि का मुकदमा, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को बड़ी राहत

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन ने भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ रोहिणी कोर्ट में दायर नागरिक मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया है। उन्होंने यह मुकदमा पिछले साल दायर किया था।

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ रोहिणी कोर्ट में दायर दीवानी मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया है। उन्होंने यह मुकदमा पिछले साल दायर किया था।

वरिष्ठ सिविल जज गौरव शर्मा ने मुकदमे की वापसी को स्वीकार कर लिया और मामले को वापस लिया गया कहकर निपटा दिया। जज ने अपने आदेश में कहा कि वादी मुकदमे का स्वामी है और इसलिए, उसे इसे वापस लेने का अधिकार है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मामला वापस लिया गया कहकर निपटाया जाता है।

जैन के वकील रजत भारद्वाज और करण शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि वादी वर्तमान मुकदमा वापस लेना चाहता है। इस साल जुलाई में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने जैन द्वारा दायर दीवानी मानहानि के मुकदमे को खारिज करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।

जैन ने अपने मुकदमे में आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने अक्टूबर 2023 में एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में मानहानिकारक टिप्पणी की थी। रोहिणी कोर्ट ने दिसंबर 2024 में बांसुरी स्वराज और एक टीवी समाचार चैनल को नोटिस जारी किया था। जैन ने टीवी चैनल से उक्त सामग्री को हटाने और बांसुरी स्वराज को आगे ऐसी टिप्पणी करने से रोकने का निर्देश देने की प्रार्थना की थी। उन्होंने एक रुपये के हर्जाने का दावा भी किया था।

जैन ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आपराधिक मानहानि शिकायत भी दायर की थी। इसे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया था। सत्येंद्र जैन ने अपनी मानहानि शिकायत में आरोप लगाया था कि स्वराज ने पांच अक्तूबर 2023 को एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे। यह साक्षात्कार लाखों लोगों द्वारा देखा गया था। जैन ने दावा किया कि ये टिप्पणियां बांसुरी स्वराज द्वारा उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थीं।

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