Delhi Batla House: सुप्रीम कोर्ट से बाटला हाउस के संपत्ति मालिकों को राहत नहीं, जानें क्या बोले आप नेता
जामिया नगर के बटला हाउस में संपत्ति मालिकों को यूपी के सिंचाई विभाग ने ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया। जिसके बाद संपत्ति मालिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने जामिया नगर के बटला हाउस में संपत्ति मालिकों को जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं से उचित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। बटला हाउस में संपत्ति के मालिक 40 निवासियों ने ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई में तय की।
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है कि जुलाई में कोर्ट खुलने के बाद एक नियमित पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। जो परिवार प्रभावित होने वाले थे, उन्हें पीएम-उदय के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए कहा गया है।
आगे कहा कि यह बस्ती पिछले 40 सालों से है और अब अनधिकृत रूप से नियमित कर दी गई है। कॉलोनी पहले से ही संरक्षित है। डीडीए ने गलत तरीके से पिक एंड चूज का तरीका अपनाया है और गलत रिपोर्ट दी है।
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