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BJP विधायक सुरेश्वर सिंह को दो साल की सजा, 21 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक को दो साल की सजा सुनाई गई है। एक 22 साल पुराने मामले में विधायक सुरेश्वर सिंह पर दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने महसी विधायक को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को यह सजा साल 2002 में उप जिलाधिकारी (SDM) को धमकी देने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में सुनाई गई है। कोर्ट की इस कार्यवाही के बाद बहराइच जिले के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है।

आपको बताते चलें कि यूपी के महसी विधानसभा क्षेत्र से इस समय भाजपा के विधायक के रूप में सुरेश्वर सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साल 2002 में क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को लेकर भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह उप जिलाधिकारी कार्यालय महसी पहुंचे थे। वहां पर जनता की समस्याओं को लेकर सुरेश्वर सिंह की तत्कालीन एसडीएम से झड़प हो गयी थी। इसके बाद तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने 02 सितम्बर 2002 को हरदी थाने में सुरेश्वर सिंह पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और जान माल की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। साल 2002 से ये मामला चल रहा था। कोर्ट ने उपजिलाधिकारी के बयान के साथ ही अन्य साक्ष्यों का परीक्षण कराया था।

अब आज यानी शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सिविल जज प्रवर खंड एवं एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट अनुपम दीक्षित ने 22 साल पुराने मामले में विधायक सुरेश्वर सिंह को 2 साल के कारावास और ढाई हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। विधायक को कोर्ट से सजा होने की खबर जैसे ही जिले में लोगों को मिली तो हड़कंप की स्थिति बन गई है। राजनीतिक हलकों में भी कोर्ट की कार्यवाही के बाद हलचल है।

सुरेश्वर सिंह महसी विधानसभा से तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। वह सबसे पहले साल 2007 में विधायक निर्वाचित हुए थे और दूसरी बार 2017 में जीते थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वह तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के पिता पूर्व विधायक स्व0 सुखद राज सिंह के अलावा उनकी माता श्रीमती नीलम सिंह भी महसी विधानसभा से विधायक रह चुकी हैं।

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