नई दिल्ली। स्कूल में बच्चों की लड़ाई के दौरान 4 लड़कों ने मिलकर 8वीं कक्षा के एक छात्र के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया। घटना राजधानी दिल्ली के थाना न्यू अशोक नगर इलाके की है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि आठवीं कक्षा के छात्रों में आपस की झड़प के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है।
चार छात्रों ने मिलकर छात्र के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया। इसके साथ ही उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर आरोपी बच्चे वहां से फरार हो गए। पीड़ित बच्चे के परिजनों के अनुसार वारदात 18 मार्च को हुई थी। बच्चे की मां रो-रो कर कह रही है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसी बर्बरता हुई है, जैसी निर्भया के साथ हुई थी। वही सब मेरे बच्चे के साथ हुआ है।
पीड़ित छात्र की मां ने आरोप लगाया कि इस वारदात में पांच लड़के शामिल थे। इसमें से अभी तक चार बच्चों को पुलिस ने नहीं पकड़ा है। वहीं, पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि उनका साथ न तो पुलिस दे रही है और न ही स्कूल दे रहा है। घर वालों को प्रिंसिपल से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है।
बच्चे ने पुलिस को बयान दिया है कि वह योगा टीचर के पास भी गया था। उसने अपने बयान में यह भी कहा कि उसे आरोपी लड़कों ने धमकी दी थी कि अगर तूने किसी को यह बात बताई, तो स्कूल में तेरी बहन भी पढ़ती है। हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। घर वालों की मानें, तो उसने अपनी बहन को बचाने के लिए ही अपना मुंह इतने दिन तक बंद रखा।
वहीं बच्चे का 5 घंटे का ऑपरेशन चला और बच्चा 4 से 5 दिन तक आईसीयू में रहा। डॉक्टर ने कहा कि कि आपके बच्चे की जान भी जा सकती थी। पीड़ित बच्चे के परिजनों का कहना है कि जिन लड़कों ने यह अपराध किया है, उन्होंने पूरी सोची समझी साजिश के तहत यह किया था। उन बच्चों ने मुंह पर मास्क थे और वे अपना चेहरे ढंके हुए थे। परिवारों वालों का एक बड़ा आरोप यह भी है कि आठवीं क्लास के बच्चे ने 10वीं और 11वीं क्लास के बच्चों को बुलाकर यह अपराध किया है।
इस मामले में पुलिस ने बताया कि दो अप्रैल को नोएडा के मानस हॉस्पिटल से 14 साल के एक लड़के की एमएलसी के संबंध में सूचना मिली थी। जांच अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित की एमएलसी एकत्र की, जिसमें पता चला कि लड़के के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला गया था।पीड़ित ने अपने एक सहपाठी द्वारा इस घटना को अंजाम दिए जाने की बात पुलिस अधिकारी को बताई थी। पीड़िता को घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित की काउंसलिंग की गई और कानूनी कार्रवाई शुरू की गई,
तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 341, 34, 377, 506 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एक आरोपी छात्र को तुरंत पकड़ लिया गया और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
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