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एअर इंडिया को धमकी देने वाले आतंकी पन्नू के ख़िलाफ़ मामला दर्ज: एनआईए

इंद्र वशिष्ठ,
नई दिल्ली, मेट्रो मीडिया।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एअर इंडिया से उड़ान भरने वाले यात्रियों और एअर इंडिया एयरलाइन्स को धमकी देने के मामले में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि भारत में ‘परिवहन क्षेत्र’ को निशाना बनाने और बाधित करने के प्रयासों के लिए एसएफजे और पन्नू के ख़िलाफ़ आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के स्वघोषित जनरल काउंसल पन्नू ने 4 नवंबर को जारी अपने वीडियो में सिखों से 19 नवंबर और उसके बाद एअर इंडिया के विमानों से उड़ान न भरने का आग्रह किया था। दावा किया गया है कि अगर वे एअर इंडिया से उड़ान भरेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। पन्नू ने यह भी धमकी दी कि एअर इंडिया को दुनिया में परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पन्नू के दावों और धमकियों के बाद कनाडा, भारत और कुछ अन्य देशों में जहां एयर इंडिया उड़ान भरती है, सुरक्षा बलों द्वारा हाई अलर्ट के साथ-साथ जांच शुरू कर दी गई है।

भारत में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने और आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देने की अपनी योजना के तहत पन्नू यह सब कर रहा है
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई 2019 को एसएफजे को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक ‘गैरकानूनी संघ’ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया था। 1 जुलाई 2020 को, पन्नु को एक व्यक्तिगत आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। पन्नू 2019 से एनआईए की नजर में है, जब आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने उसके खिलाफ अपना पहला मामला दर्ज किया था। सितम्बर 2023 में एनआईए ने अमृतसर (पंजाब) और चंडीगढ़ में पन्नू के घर और जमीन में से उसके हिस्से को जब्त किया था।
3 फरवरी 2021 को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने पन्नू के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया था। पन्नू को 29 नवंबर 2022 को घोषित अपराधी (पीओ) घोषित किया गया।

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