राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) तीन की पाबंदियों को हटा दिया गया है। कुछ दिनों पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर ग्रैप की पाबंदियों को लागू किया था। अब ग्रैप 3 को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया है।
अब ये सभी काम हो गए शुरू
इस फैसले के बाद सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, गैर-जरूरी प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों की एंट्री, पांचवीं कक्षा तक हाइब्रिड मोड पर से भी रोक हट गई है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्यों से आने वाली बसों को प्रवेश मिलेगा। रजिस्टर्ड बीएस-4 या डीजल के कमर्शियल वाहनों से भी रोक को हटा दिया गया है।
दिल्ली में ग्रैप तीन से थी ये पाबंदियां
-पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली व वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएंडडी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध था।
-बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम।
-पाइलिंग कार्य, सभी विध्वंस कार्य।
-ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना।
-ईंट/चिनाई कार्य।
-प्रमुख वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य, हालांकि, एमईपी (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग) कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
-सड़क निर्माण गतिविधियां और प्रमुख मरम्मत।
-परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर कहीं भी सीमेंट, फ्लाई-ऐश, ईंट, रेत, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग।
-कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही।
-विध्वंस अपशिष्ट का कोई भी परिवहन।
सीएक्यूएम ने दी थी लोगों को ये सलाह
-कम दूरी के लिए साइकिल का करें इस्तेमाल या चलें पैदल।
-संभव होने पर कार पूलिंग का लें सहारा।
-सार्वजनिक परिवहन का करें इस्तेमाल।
-दफ्तर से इजाजत मिलने पर वर्क फ्रॉम होम पर चले जाएं।
-निर्माण कार्य समेत दूसरी प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों का रोकें।
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